Best UPSC Coaching For Preparing For UPSC CSAT Exam. Visit this page

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy) GKGS - Political Science | Education Flare

  'Political Science - GKGS'

"राज्य के नीति-निर्देशक तत्व"
(Directive Principles of State Policy)

  • यह आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हैं। 
  • यह अपरिवर्तन या है इसको लागू नहीं किया जा सकता। 
  • परंतु मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है। 
नीति निर्देशक तत्व - राज्य पर संविधान द्वारा कुछ कर्तव्य आरोपित किए गए हैं परंतु राज्य पर इन कर्तव्यों को लागू करने की बाध्यता नहीं है। 

42 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा

  • अनुच्छेद - 39 (a) अनुच्छेद - 43 (a) अनुच्छेद - 48 (a) को जोड़ा गया है
अनुच्छेद - 39(a) 
(Article)
  • समान अवसर के आधार पर न्याय देना निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना जिससे गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। 
अनुच्छेद - 43(a) 
(Article)
  • उद्योगों में कामगारों को प्रबंधन में भाग लेने की स्वतंत्रता। 
अनुच्छेद - 48(a) 
(Article)
  • पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन्यजीवों तथा वनों की रक्षा करना। 
44 वें संविधान संशोधन - 1978
  • इसके तहत अनुच्छेद-38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है। 
97 वे संविधान संशोधन - 2011
  • अनुच्छेद - 45(b) सहकारी समितियों की स्थापना एवं स्वच्छता पर चालान लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं शैक्षक संगठन की व्यवस्था करना। 
86वां संविधान संशोधन - 2002
  • इसके तहत अनुच्छेद 45 के विषय को मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21(a) में शामिल किया गया। 
  • अब अनुच्छेद 45 का विषय में परिवर्तित हो गया है इसके तहत जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी देखभाल माता-पिता/संरक्षण एवं राज्य करेगा। 

भाग-4
अनुच्छेद, 36-51 (Article)

अनुच्छेद - 36
(Article)
    • राज्य की परिभाषा (भाग - 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए)
    अनुच्छेद - 37
    (Article)
    • नीति निर्देशक तत्व अप्रवर्तनीय है, लागू नहीं हो सकता परंतु देश के शासन में यह मूलभूत है। 
    अनुच्छेद - 38
    (Article)
    • 44 वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया। 
    अनुच्छेद 38 (1) {Welfare}
    • राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। 
    अनुच्छेद 38 (2) {Inequality}
    • आय की असमानता को समाप्त करना इसके साथ ही सुविधाओं और अवसर की समानता को समाप्त करना। 
    अनुच्छेद - 39
    (Article)
    सामाजिक आर्थिक न्याय से सम्मानित नीतियां
    आजीविका (Livelihood) 
    • पुरुषों एवं स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। 
    वितरण (Distribution) 
    • भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण। 
    केंद्रीकरण (Centralization) 
    • धन तथा उत्पादन के साधनों का अहितकरी केंद्रीकरण। 
    समान वेतन (Equal pay)
    • पुरुषों और स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन। 
    स्वास्थ्य (Health) 
    • पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को मजबूरी में आयु या शक्ति के आधार पर प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। 
    बच्चे (Children's) 
    • बच्चों को प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना गरिमा के साथ विकास का अवसर देना। 
    अनुच्छेद 39 (1) 
    [इसको 42 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया] 
    • नि: शुल्क विधिक सहायता
    अनुच्छेद - 40
    (Article)
    • ग्राम पंचायतों का संगठन
    अनुच्छेद - 41
    (Article)
    • बुढापे बीमारी व बेरोजगारी की स्थिति में काम शिक्षा लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार
    अनुच्छेद - 42
    (Article)
    • प्रस्तुति सुविधाएं
    अनुच्छेद - 43
    (Article)
    • न्यूनतम मजदूरी व कुटीर उद्योग
    अनुच्छेद - 43 (a)
    • 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया। 
    • इसी में सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान है। 
    अनुच्छेद - 44
    (Article)
    • एक समान नागरिक संहिता
    अनुच्छेद - 45
    (Article)
    • 465 वे संविधान संशोधन 2002 के तहत इस अनुच्छेद की भाषा में परिवर्तन हुआ तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल तथा उनकी शिक्षा का दायित्व उनके माता-पिता के साथ-साथ राज्य का भी कर्तव्य है। 
    अनुच्छेद - 46
    (Article)
    • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की बात। 
    अनुच्छेद - 47
    (Article)
    • नशीली पदार्थों के सेवन का निषेध स्वास्थ्य की देखभाल अच्छा पोषक स्तर। 
    अनुच्छेद - 48
    (Article)
    • गाय बछड़े दुधारू पशुओं की हत्या का निषेध तथा कृषि और पशुपालन का आधुनिक पद्धति के आधार पर विकास। 
    अनुच्छेद - 48 (a)
    [42 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया]
    • इसी में पर्यावरण सुरक्षा एवं संवर्धन की बात की गई है। 
    अनुच्छेद - 49
    (Article)
      • राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण
      अनुच्छेद - 50
      (Article)
        • कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण
        अनुच्छेद - 51
        (Article)
          • अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की समृद्धि

          एक टिप्पणी भेजें