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भारतीय संविधान (Indian Constitution) GKGS - Political Science | Education Flare

भारतीय संविधान (Indian Constitution) GKGS - Political Science | Education Flare,"भारतीय संविधान" (Indian Constitution) भाग-1 अनुच्छेद, 1-4 (Article)

 'Political Science - GKGS'

"भारतीय संविधान"
(Indian Constitution) 

भाग-1
अनुच्छेद, 1-4 (Article)

अनुच्छेद -1 (Article)
  • इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संग होगा। (India that is Bharat shall be a Union of State)
अनुच्छेद -2 (Article)
  • संसद ऐसे बंधन (Restriction) और शर्तों (Condition) के साथ जिन्हें हुआ उचित समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश (Entry) यह स्थापना (Established) कर सकती है। 
अनुच्छेद -3 (Article)
संसद विधि के द्वारा-
  • किसी राज्य में से उसका राज्य से अलग करके
  • किसी राज्य के भाग को किसी अन्य राज्य के साथ सम्मिलित करने नए राज्य की स्थापना कर सकती हैं। 
  • दो या दो से अधिक राज्यों के भाग को मिलाकर नए राज्य की स्थापना। 
अनुच्छेद -4 (Article)
अनुच्छेद, 2
  • स्थापना 
  • प्रवेश
अनुच्छेद, 2 के द्वारा
  • संसद किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा एवं घटा सकती है। 
  • संसद किसी भी राज्य के नाम या सीमा में बदलाव कर सकती है। 
संसद ऐसा केवल साधारण बहुमत (Simple Majority) से ही कर सकती है इसके लिए संविधान संशोधन की या विशेष बहुमत (Special Majority) की आवश्यकता नहीं है। 

नागरिकता (Citizenship)

भाग 2
अनुच्छेद, 5-11 (Article)

अनुच्छेद -5 (Article)
  • संविधान के लागू होने के समय भारत में निवास कर रहे लोगों को भारत का नागरिक तीन शर्तों पर माना जाएगा.. 
तीन शर्ते -
  • उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो
  • उसके माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत की पृष्ठभूमि पर हुआ हो। 
  • संविधान लागू होने के कम से कम 5 वर्ष पहले सेवा भारत में रह रहा हो। 
अनुच्छेद -6 (Article)
  • पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए नागरिकता
19 जुलाई 1948 के पहले
  1. भारत आ चुके हैं वह भारत के नागरिक माने जाएंगे
19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए
  1. न्यूनतम 6 महीने तक भारत में निवास करना होगा
  2. पंजीकरण के आवेदन
  3. भारत की नागरिकता स्वीकार्य होगी
अनुच्छेद -7 (Article)
  • भारत से पाकिस्तान को जाने वाले पुणे पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता
1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान को जाने वाली
  • वे भारत के नागरिक माने जाएंगे
1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान को जाने वाले
  1. न्यूनतम 6 माह निवास कर
  2. पंजीकरण के आवेदन
  3. भारत की नागरिकता स्वीकार्य होगी
अनुच्छेद -8 (Article)
भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता
  • जब उस व्यक्ति का जन्म या उसके माता-पिता में से एक का जन्म दादा दादी नाना नानी में से कोई एक भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र का निवासी रहा हो
अनुच्छेद -9 (Article)
  • किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता की स्वायत्तता समाप्ति
अनुच्छेद -10 (Article)
  • संसद के द्वारा निर्मित विधियों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। 
अनुच्छेद -11 (Article)
  • नागरिकता के संबंध में कानून नियम बनाने की या संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। 

नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955

नागरिकता की प्राप्ति
  • जन्म से
  • वंश क्रम से
  • पंजीकरण से
  • देसी करण से
  • अर्जित क्षेत्र द्वारा
नागरिकता की समाप्ति
  • परित्याग 
  • पर्यावसान
  • वंचित किया जाना

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